PMMVY Yojana
Pradhan Mantri Matru Vandhana गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए तीन किस्तों में 5000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे किया जाता है, बशर्ते कि वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करें। यह योजना 01.01.2017 से हरियाणा के सभी जिलों में लागू की गई है। पहले इस योजना को सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी)- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)- केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जाना जाता था।
Pradhan Mantri Matru Vandhana Yojana का उद्देश्य
- नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिला और स्थानीय माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार होगा।
- लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना प्रपत्र भरने और उसे आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/स्वास्थ्य सुविधा में जमा करने की आवश्यकता है।
बेटी के जन्म पर मिलेंगे 21000 रूपये
Pradhan Mantri Matru Vandhana Yojana के लिए पात्रता
नकद हस्तांतरण की शर्त पहली किस्त गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण दूसरी किस्त कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (गर्भावस्था के 6 महीने के बाद) तीसरी किस्त बच्चे का जन्म पंजीकृत है।
कैसे मिलेगा 5000 रूपये का लाभ:
योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी। पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं । तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है
योजना के तहत लाभ
Cash Transfer | Conditions | Amount | Means of Verification |
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1st Installment | एम.सी.पी. कार्ड में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण (एल.एम.पी. की तिथि से 180 दिनों के भीतर गर्भावस्था का पंजीकरण) | 1000 | एमसीपी कार्ड स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो एएनएम से नीचे के पद का न हो। |
2nd Installment | कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराई हो (गर्भावस्था के 6 महीने बाद दावा किया जा सकता है) | 2000 | एमसीपी कार्ड स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो एएनएम से नीचे के पद का न हो। |
3rd Installment | बच्चे का जन्म पंजीकृत है | 2000 | राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (अनंतिम) की फोटोकॉपी |
बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हो चुका है | स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा विधिवत रूप से जारी एमसीपी कार्ड, जो एएनएम से नीचे के पद का न हो |
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आवेदन कैसे करें
- गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए आंगनवाडी केन्द्र पर तीन फॉर्म (पहला फॉर्म ,दूसरा फॉर्म ,तीसरा फॉर्म) भरने होंगे |
- पंजीकरण तथा पहली किश्त का दावा करने के लिए जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड या एमसीपी कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान प्रमाण पत्र की प्रति तथा लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते का विवरण और साथ में विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1A प्रस्तुत करना होगा
- दूसरी किश्त का दावा करने के लिए लाभार्थी से गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा गया फॉर्म 1B प्रस्तुत करना होगा
- तीसरी किश्त का दावा करने के लिए , लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड जिसमें यह स्पष्ट दर्शाया हो के बच्चे ने टीकाकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है और साथ में विधिवत भरा गया फॉर्म 1C प्रस्तुत करना होगा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला खरगोन
- समय समय पर किया गया आवेदन अगर सही रूप में दिया गया होगा और सभी जरुरी कागजात संलग्न होंगे तो सम्बंधित अधिकारी किश्त की राशि जारी करेगा जो सीधे आपके बैंक या डाकखाने के खाते में जमा होगी।
Pradhan Mantri Matru Vandhana (PMMVY) Yojana महत्वपूर्ण लिंक
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