Haryana Unmarried Pension Yojana : इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष है और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे।
महत्वपूर्ण तिथियां
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन शुरू हो चुके है और योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अभी तक उपलब्ध नही हुई है।
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आवेदन फीस
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नही रखी गई है। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही करना पड़ेगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र आदि
योजना के लिए पात्र
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना के लिए पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
- अविवाहित आवेदकों की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- विधवा/विधवा आवेदकों की उम्र 40 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अविवाहित आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- विधवा/विधवा आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आप सभी किसान भाई नजदीकी अटल सेवा केंद्र या ऑनलाइन फॉर्म की दुकान पर सभी दस्तावेज लेकर जाएं और अपना फॉर्म भरवाएं। नीचे आपको फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है।
- आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
- लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंटआउट निकालें।
Haryana Unmarried Pension Yojana के महत्वपूर्ण लिंक
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