Haryana Labour Pitritav Labh Yojana – श्रमिक पितृत्व लाभ योजना के तहत मिलेंगे ₹21000 की सहायता

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Haryana Labour Pitritav Labh Yojana (श्रमिक पितृत्व लाभ योजना) : हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नवजात शिशु और परिवार की देखभाल के दौरान पिता को वित्तीय सहारा देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

महत्वपूर्ण तिथियां

Haryana Labour Pitritav Labh Yojana (श्रमिक पितृत्व लाभ योजना) के लिए आवेदन शुरू हो चुके है और योजना के लिए आवेदन करने की कोई भी अंतिम तिथि अभी तक उपलब्ध नही हुई है। अगर आप अभी भी इस योजना से वांछित है तो आज ही जल्दी अपना फॉर्म भरवाएं।

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आवेदन फीस

Haryana Labour Pitritav Labh Yojana (श्रमिक पितृत्व लाभ योजना) के लिए आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नही रखी गई है। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही करना पड़ेगा।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

  • आधार कार्ड।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

योजना के लिए पात्र

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
  • पत्नी द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से मातृत्व लाभ लेने पर पितृत्व लाभ नही मिलेगा।
  • लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक भी दिया जाता है।
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योजना के द्वारा मिलने वाले लाभ

  • नवजात शिशु की उचित देखभाल और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ₹15,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने हेतु ₹6,000/- की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल ₹21,000/- की राशि पितृत्व लाभ के रूप में श्रमिक को उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आप सभी किसान भाई नजदीकी अटल सेवा केंद्र या ऑनलाइन फॉर्म की दुकान पर सभी दस्तावेज लेकर जाएं और अपना फॉर्म भरवाएं। नीचे आपको फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है।

  1. आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/login/bocw पर जाएं।
  2. पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
  3. लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंटआउट निकालें।

Haryana Labour Pitritav Labh Yojana के महत्वपूर्ण लिंक

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